हंडिया। उपसंचालक,पशु चिकित्सा सेवाएं जिला हरदा एवं जिले की गौशाला के प्रतिनिधियों तथा गौ एवं गौशाला उत्थान संघ मध्य प्रदेश के द्वारा हरदा कलेक्टर महोदय को हरदा जिला अंतर्गत चारा भूसा के निर्यात होने से पशुओं के भूसा एवं चारे की कमी होने की आशंका जताई गई थी और 15 अप्रैल तक जिले से बाहर भूसा परिवहन पर रोख लगाने की मांग की गई थी ।

जिसके चलते कलेक्टर महोदय एवं जिला दंडाधिकारी जिला हरदा मध्य प्रदेश द्वारा पशु चारा निर्यात करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।,,प्रतिबंध लगाने के बाद भी कुछ आयशर बहनों से रोजाना हंडिया 4 लाइन पुल से रात्रि के समय अधिक मात्रा मे भूसे का परिवहन किया जा रहा है।

जिसके चलते आज रात्रि 10/03/2025 को हंडिया टीआई साहब द्वारा गस्त के दौरान हाईवे रोड पर हरदा तरफ से एक आयशर ट्रक लोक मार्ग को अवरोध करते हुए अन्य लोगों को संकट बाधा उत्पन्न कर वहां में चारों तरफ से अधिक भूसा लादे हुआ लेकर जा रहा था जिसे हंडिया ब्रिज के पास पकड़ा गया।

आयशर चालक द्वारा भूसे के संबंध में पूछताछ करने पर कोई जानकारी नहीं दी गई वह चालाक से उसका नाम पूछने पर पवन पिता करतार सिंह चौहान उम्र 25 साल निवासी डबल चौकी जिला इंदौर का होना बताया।

उक्त वाहन के चालक द्वारा कलेक्टर महोदय हरदा के आदेश क्रमांक 2702 एस डब्ल्यू 2025 दिनांक 6/3/2025 के विरुद्ध अपने वाहन से पशुओं का आहार भूसा भरकर जिले की सीमा के बाहर निर्यात किया जाने से वाहन को जप्त कर चालक के विरुद्ध धारा 285, 223 BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है