हाईवे की हालत खराब है तो टोल टैक्स नहीं बदल सकते सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि टोल टैक्स हाईवे की स्थिति खराब है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यात्रियों को टोल टैक्स भुगतान के लिए बाध्य नहीं कर सकता!

सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस जताते हुए कहा कि एक नागरिक जिसने सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए मोटर वाहन का टैक्स चुकाया परंतु उसे सड़क खराब होने के उपयोग के लिए टोल टैक्स का अतिरिक्त भुगतान करने को मजबूर होना पड़ता है

देश के चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्र के बेच में केरल हाई कोर्ट में आदेश को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने खराब सड़क होने पर त्रिशूल जिले के प्लीयेक्करा में टोल टैक्स वसूली निलंबन कर दी गई थी शीर्ष अदालत ने एन एच ए ई ओ टोल टैक्स वसूली ठेकेदार कंपनी की अपील को खारिज कर दी है

हाई कोर्ट ने बेच के इस दृष्टिकोण में अपनी सहमति व्यक्त की है उन्होंने कहा कि टोल टैक्स चुकाने वाले हर नागरिक को अच्छी सड़क की मांग करने का अधिकार है नागरिकों से खर्चे से ज्यादा वसूली यह एक दुखद पहलू है हाई कोर्ट ने कहा कि खराब सड़क होने के कारण भी नागरिकों से टोल टैक्स वसूला जाता है

यह उपयोगकर्ताओं से वसूलने की प्रथम मुक्त बाजार का एक दुखद प्रतिबिंब है ठेकेदार निर्माण और रखरखाव पर की गई राशि से कई अधिक सड़क उपयोगकर्ताओं से बसूल लेता है यह गलतियों का एक हास्यप्रयाग उदाहरण है

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