माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार जिले के बाहर भूसा परिवहन करने वाले वाहनों से भूसा खाली कर छोड़ा गया

हंडिया। उपसंचालक,पशु चिकित्सा सेवाएं जिला हरदा एवं जिले की गौशाला के प्रतिनिधियों तथा गौ एवं गौशाला उत्थान संघ मध्य प्रदेश के द्वारा हरदा कलेक्टर महोदय को हरदा जिला अंतर्गत चारा भूसा के निर्यात होने से पशुओं के भूसा एवं चारे की कमी होने की आशंका जताई गई थी और 15 अप्रैल तक जिले से बाहर भूसा परिवहन पर रोख लगाने की मांग की गई थी ।

जिसके चलते कलेक्टर महोदय एवं जिला दंडाधिकारी जिला हरदा मध्य प्रदेश द्वारा पशु चारा निर्यात करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

प्रतिबंध लगाने के बाद भी कुछ आयशर बहनों से रोजाना हंडिया से देवास जिले की ओर रात्रि के समय अधिक मात्रा मे भूसे का परिवहन किया जा रहा है।

कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार विगत दिनों हंडिया पुलिस टीम द्वारा भूसे के अवैध परिवहन जो कि जिले के बाहर हो रहा उस पर रोख लगाने के लिए वाहनों पर कार्यवाही की गई थी।

जिसे गाड़ी मालिकों द्वारा न्यायालय से छुड़ाया गया माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार जिले के बाहर भूसा परिवहन करने वाले वाहनों से हंडिया पुलिस द्वारा भूसा खाली कर छोड़ा गया।

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