नेशनल लोक अदालत में निपटे लगभग 1000 मामले लगभग 5.93 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित

हरदा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में जिला न्यायालय हरदा एवं व्यवहार न्यायालय खिरकिया तथा व्यवहार न्यायालय टिमरनी, जिला हरदा में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया ।

नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से माननीय श्री सुरेश कुमार कैत, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा किया गया। जिला मुख्यालय हरदा में उद्घाटन समारोह में श्रीमती तृप्ति शर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा, श्री जयदीप सिंह विशेष न्यायाधीश/नोडल अधिकारी नेशनल लोक अदालत, श्री रोहित सिंह तृतीय अपर सत्र जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा, श्री लवकेश सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट हरदा, न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी श्री मोहित कुमार श्रीवास्तव, श्री सचेन्द्र कुमार भदकारिया, श्रीमती चेतना रूसिया, श्री प्रेमदीप शाह, श्री संजीव राहंगडाले, सुश्री काजल पटेल, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती अपर्णा लोधी एवं जिला अधिवक्ता संघ हरदा के अध्यक्ष श्री सजंय शाण्डिलय एवं वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं न्यायालयीन कर्मचारी तथा पक्षकारगण उपस्थित थे।

नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ कार्यक्रम में श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा ने अपने संक्षिप्त एवं सारगर्भित उद्धोधन में लोक अदालत का महत्व बताते हुये लोक अदालत का महत्व बताते हुये लोक अदालत के सफल आयोजन में सक्रिय सहयोग करने हेतु अधिवक्ताओं एवं सभी विभागों के प्रमुख्य इलेक्ट्रानिक मीडिया व अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता व पक्षकरों प्रशंसा की एवं कहा की लोक अदालत जनता की अदालत है यह सुलह एवं समझौता का मंच है तथा शीघ्र एवं सस्ते न्याय का स्तोत्र है ।

आज आयोजित लोक अदालत में जिले में कुल 13 खण्डपीठ बनाई थी जिसमें से 12 खण्डपीठ न्यायालयों की, 01 खण्डपीठ उपभोक्ता फोरम की बनाई गई है।

न्यायालय की खण्डपीठों में न्यायालयों के कुल 549 पेंडिग प्रकरणों को तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरण के रूप में 9317 प्रकरणों को लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निराकरण हेतु रखा गया था।

न्यायालयों के रखे गये 30 पेन्डिग प्रकरणों में मोटर दुर्घटना दावा के 22 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा राशि रूपये 58,41,000/- के अवार्ड पारित हुये।

इसी प्रकार कुल 209 आपराधिक शमनीय प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा धारा 138 एन.आई.एक्ट के 127 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा 3,93,26,420/- समझौता राशि के आदेश पारित हुये।

सिविल प्रकरणों में 13 प्रकरणों का निराकरण हुआ जिनमे राशि रू. 26,53,185/- के आदेश/अवार्ड पारित हुए। विद्युत अधिनियम के 26 प्रकरण का निराकरण हुआ तथा राशि रूपये 1,38,000/- का अवार्ड पारित हुआ।

इसी प्रकार 07 वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालय के प्रकरणों का निराकरण हुआ एवं वर्षो से अलग रह रहे परिवार एक लोक अदालत के माध्यम से एक हुये। प्री-लिटिगेशन प्रकरण के रूप में बैंकों के 22 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा राशि रूपये 11,97,000/- के अवार्ड राशि पारित हुए ।

इसी प्रकार नगर पालिका/नगर परिषद के जलकर के कुल 74 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा राशि रूपये 341706/- की राशि जमा हुई एवं सम्पत्ति कर के 71 प्रकरणों का निराकरण हुआ जिसमें राशि रूपये 1156379/- की राशि जमा हुई। इसी प्रकार विद्युत विभाग के कुल 362 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा राशि रूपये 18,87,000/- समझौता राशि के रूप में वसूल हुई।

लोक अदालत में कुल 1000 प्रकरणों का निराकरण हुआ एवं राशि रूपये 5,93,31,070/- के अवार्ड/आदेश पारित हुये तथा नेशनल लोक अदालत में 2025 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

सफलता की कहानी -1 इस लोक अदालत में कुटुंब न्यायालय, हरदा के न्यायालय मेें आवेदिका अंतिम चौहान द्वारा धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 के तहत अपने पति आनंद चौहान के विरूद्ध 08 माह पूर्व मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के चलते आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदिका अपने दो पुत्रों के साथ कई महीनों से मायके में रह रही थी।

उभयपक्षों को माननीय न्यायालय श्री तनवीर अहमद खान के द्वारा लोक अदालत में समझाईश के बाद, उनके मध्य आज लोक अदालत में राजीनामा कराकर, एक-दूसरे को माला पहनाकर, उन्हें साथ-साथ रहने हेतु एवं अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत करने की सलाह देकर प्रकरण को समाप्त किया गया। साथ ही दोनों पक्षकारों को पौधे देकर, एक स्मृति के रूप में देकर न्यायालय से खुशी-खुशी विदा किया गया।

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